पटना: राज्य में सड़क दर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले राहवीर को अब 10 हजार की जगह 25 हजार का इनाम दिया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से बुधवार को वाहनचालकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई।

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के द्वारा दूसरे दिन भी 224 वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया गया। गुरुवार को ऑटो चालकों को सुरक्षित वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद बस एवं ट्रक चालक, ओला-उबर जैसे एग्रीगेटर सेवाओं से जुड़े चालकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने में वाहन चालकों की अहम भूमिका हो सकती है। अधिकतर मामलों में दुर्घटना के समय वाहन चालक ही सबसे पहले मौके पर उपस्थित होते हैं, इसलिए उनकी तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता किसी की जान बचाने में निर्णायक साबित हो सकती है।

वाहन चालकों को जागरूक कर बताया गया कि राहवीर प्रावधान के तहत दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को सम्मान और कानूनी संरक्षण प्राप्त है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करें, पीछे नहीं हटें। सरकार और प्रशासन आपके साथ है।

परिवहन सचिव ने बताया कि यातायात नियमों का पालन, सुरक्षित गति से वाहन चलाना, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग तथा वाहन चलाते मोबाइल का उपयोग न करना, ये सभी आदतें आपकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित एवं जिम्मेदार परिवहन व्यवस्था स्थापित करना है। इसके लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी निरंतर चलाए जाएंगे।

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